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कोविड-19 पर तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हाई कोर्ट, और जानकारी मांगी

विभिन्न जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुये अदालत ने यह जानना चाहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है.

कोविड-19 पर तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हाई कोर्ट, और जानकारी मांगी

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोविड—19 जांच से संबंधित रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये राज्य सरकार को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. विभिन्न जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुये अदालत ने यह जानना चाहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है.

तेलंगाना के जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की ओर से दायर विस्तृत जानकारी पर अप्रसन्नता जहिर करते हुये उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश में कोविड—19 की मौजूदा स्थिति पर 17 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

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पीठ ने यह भी कहा कि अगर रिपोर्ट पेश नहीं किया गयी तो अदालत प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिये समन जारी करेगी. संपर्क करने पर महाधिवक्ता बी एस प्रसाद ने कहा कि सरकार अदालत के आदेशों का पालन करेगी.

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अदालत प्रोफेसर पी एल विश्वेश्वर एवं अन्य लोगों की ओर से दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. ये सभी जनहित याचिकायें प्रदेश में होने वाले कोरोना वायरस जांच , चिकित्सा बुनियादी ढांचा से संबंधित है. इन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि अदालत राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह कोविड—19 से संबंधित विस्तृत बुलेटिन जारी कर लोगों को संक्रमण की स्थिति से अवगत कराये.

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तेलंगाना में कोविड—19 के कुल 1,018ताजा मामला सामने आया था जबकि सात अन्य लोगों की मौत हो गयी थी. इसके साथ ही इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों एवं इससे मरने वालों की संख्या क्रमश: 17,357 एवं 267 हो गयी है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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