Advertisement
Home Videos Covid-19 के इलाज में इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया कैशलेस ट्रीटमेंट, ऐसे करें शिकायत

Covid-19 के इलाज में इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया कैशलेस ट्रीटमेंट, ऐसे करें शिकायत





Covid-19 के इलाज में इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया कैशलेस ट्रीटमेंट, ऐसे करें शिकायत

This browser does not support the video element.

Ensure cashless treatment for COVID: कंपनी ने आपको यह फैसिलिटी देने से इनकार कर दिया है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. जानें एनडीटीवी सेहत वेहत के इस एपिसोड में. फॉर्म: https://www.policyholder.gov.in/uploads/CEDocuments/complaintform.pdf ईमेल आईडी- complaints@irdai.gov.in टोल फ्री नंबर- 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल किया जा सकता है. इस पते पर भेजा जा सकता है- General Manager, Insurance Regulatory and Development Authority of India(IRDAI), Consumer Affairs Department - Grievance Redressal Cell, Sy.No.115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.